Tuesday, 25 August 2020

प्रस्तावना (PREAMBLE )

हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न,

 समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :

 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा,

उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढाने के लिए,

दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई0(मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी ,संवत दो हजार छह विक्रम ) को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं | 


सर अल्लादि  कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार "संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है " बताता चलू की इन महोदय ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है 


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Monday, 24 August 2020

दंड प्रक्रिया संहिता1973(code of criminal procedure 1973

दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (Code of Criminal Procedure, 1973) भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्यवन के लिये मुख्य कानून है। यह सन् १९७३ में पारित हुआ तथा १ अप्रैल १९७४ से लागू हुआ। 'सीआरपीसी' दंड प्रक्रिया संहिता का संक्षिप्त नाम है। जब कोई अपराध किया जाता है तो सदैव दो प्रक्रियाएं होती हैं, जिन्हें पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है। एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोपी के संबंध में होती है। सीआरपीसी में इन प्रक्रियाओं का ब्योरा दिया गया है। 
जब कोई अपराध किया जाता है, तो सदैव दो प्रक्रियाएं होती हैं, जिन्हें पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है। एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोपी के संबंध में होती है। सीआरपीसी में इन दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं का ब्योरा दिया गया है।दंड प्रक्रिया संहिता के द्वारा ही अपराधी को दंड दिया जाता है !

दण्ड

कुछ प्रकार के मानव व्यवहार ऐसे होते हैं जिसकी कानून इजाजत नहीं देता। ऐसे व्यवहार करने पर किसी व्यक्ति को उनके परिणामों का सामना करना पड़ता है। खराब व्यवहार को अपराध या गुनाह कहते हैं और इसके परिणाम को दंड कहा जाता है। जिन व्यवहारों को अपराध माना जाता है उनके बारे में और हर अपराध से संबंधित दंड के बारे में ब्योरा मुख्यतया आइपीसी में दिया गया है

indian penal code 1860 (भारतीय दंड संहिता 1860)

भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code, IPC) भारत के अन्दर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किये गये कुछ अपराधों की परिभाषा व दण्ड का प्रावधान करती है। किन्तु यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती। अनुच्छेद ३७० हटने के बाद जम्मू एवं कश्मीर में भी यह  लागू  होगा

यह ब्रिटिश काल में सन् 1862 में लागू हुई। इसके बाद इसमे समय-समय पर भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code, IPC) भारत के अन्दर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किये गये कुछ अपराधों की परिभाषा व दण्ड का प्रावधान करती है। किन्तु यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती। अनुच्छेद ३७० हटने के बाद जम्मू एवं कश्मीर में भी अब भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) लागू है.

भारतीय दण्ड संहिता ब्रिटिश काल में सन् 1862 में लागू हुई। इसके बाद इसमे समय-समय पर संशोधन होते रहे (विशेषकर भारत के स्वतन्त्र होने के बाद)। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दण्ड संहिता को ही लागू किया। लगभग इसी रूप में यह विधान तत्कालीन अन्य ब्रिटिश [उपनिवेश|उपनिवेशों] (बर्माश्रीलंकामलेशियासिंगापुरब्रुनेई आदि) में भी लागू की गयी थी। लेकिन इसमें अब तक बहुत से संशोधन किये जा चुके है। होते रहे (विशेषकर भारत के स्वतन्त्र होने के बाद)। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दण्ड संहिता को ही लागू किया। ।

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Crime (अपराध)

 अपराध  (crime) ----

  • दंडाभियोग समाजविरोधी क्रिया है;
  • समाज द्वारा निर्धारित आचरण का उल्लंघन या उसकी अवहेलना दंडाभियोग है;
  • यह ऐसी क्रिया या क्रिया में त्रुटि है, जिसके लिये दोषी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित दंड दिया जाता है।अर्थात अपराध कानूनी नियमो कानूनों के उल्लंघन करने की नकारात्मक प्रक्रिया है जिससे समाज के तत्वों का विनाश होता है ।

 अर्थात कहा जा सकता है कि अपराध हर वह विषय वस्तु है जिसके द्वारा सामाजिक दायित्वों का उल्लंघन किया जाए
 अक्शर  लोग सोचते हैं कि अपराध केवल हत्या डकैती अपहरण लूट बलात्कार को ही कहते हैं स्पष्ट करता चलूं कि अगर आप मोटरसाइकिल से चलते हैं हुए सिग्नल तोड़ते हैं तो वह भी अपराध की श्रेणी में आता है लेकिन अगर आप मोटरसाइकिल चलाते समय किसी व्यक्ति से एक्सीडेंट कर देते हैं तो वह अपराध की श्रेणी में इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपने जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं किया है
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प्रस्तावना (PREAMBLE )

हम भारत के लोग,  भारत   को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न,   समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिको...